अवकाश नियम हिंदी में| avkash niyam in hindi
भारत के अलग-अलग राज्यों में अवकाश लेने के अलग-अलग नियम हैं अवकाश कई प्रकार के होते हैं आज हम अवकाश पर विस्तार से चर्चा करेंगे,

अवकाश कितने प्रकार के होते हैं ?| What kinds holiday-
- आकस्मिक अवकाश ( Casual Leave)
- स्पेशल अवकाश (SL)
- बीमारी के लिए अवकाश (Medical Leave) ML
- ड्यूटी अवकाश (DL)
- विशेष अधिकार अवकाश (PL)
- HOLIDAY छुट्टियां
- शादी विवाह का अवकाश
- Maternity Leave | मातृत्व अवकाश
Earned Leave holiday (EL) E L अवकाश
आकस्मिक अवकाश ( Casual Leave)-avkash niyam in hindi
आकस्मिक अवकाश लेने क्या नियम यह होता है कि यदि आप अचानक किसी कारणवश कोई काम लग जाता है तो आप अपने कार्यालय को किसी अपने साथी के माध्यम तथा खुद जाकर अपने कार्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं आकाश में कब का अवकाश अधिकतम लगातार 10 दिन का मिल जाता है बीच में यदि कोई रविवार पड़ता है तो उसको अकस्मिक अवकाश के अंदर नहीं गिना जाता है माध्यमिक कॉलेजों में 14 आकस्मिक अवकाश Casual Leave मिलती हैं
स्पेशल अवकाश (SL)
स्पेशल अवकाश 1 या 2 दिन विवेक के अनुसार अधिक जिनका भी दिया जा सकता है स्पेशल अवकाश एक इस प्रकार से दिया जाता है यदि आप मान लो इस विद्यालय स्कूल या अपनी किसी कंपनी के कार्य से या जैसे कोरोना कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हमको 1 दिन का स्पेशल छुट्टी मिलती थी ऐसे अवकाश को स्पेशल अवकाश में गिना जाता है,
बीमारी के लिए अवकाश (Medical Leave) ML
बीमारी के लिए अवकाश एक या 2 दिन के अवकाश या 3 दिन के अवकाश के लिए कोई भी आपको मेडिकल लगाने की जरूरत नहीं है आप एक साधारण प्रार्थना पत्र से मेडिकल लीव ले सकते हैं, माध्यमिक कॉलेजों में पूरी सर्विस में 365 दिन का मेडिकल लीव (ML)
दिया जाता है, read also सीएल अवकाश क्या होता है?| CL holiday kya hota hai| EL अवकाश
Duty Leave ( DL) | ड्यूटी अवकाश
यदि आप किसी कंपनी के कार्य या किसी विद्यालय में किसी विद्यालय के कार्य अथवा किसी नौकरी में उस संस्था के कार्य से अपने ऑफिस से बाहर कार्य के लिए भेजा जाता है तो वहां पर आपको ड्यूटी लीव दी जाती है उदाहरण के लिए यदि आप चुनाव में ड्यूटी लगी है और आप अपने विद्यालय में नहीं जा रहे हैं और चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं उस समय आपकी ड्यूटी लीव मिल जाएगी विद्यालय से जिसे डीएल कहा जाता है,
Holiday, छुट्टियां
-avkash niyam in hindi,जैसे दीपावली दशहरा होली आदि त्योहारों पर जो छुट्टियां घोषित की जाती हैं वह किसी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो या सरकारी स्कूल हो वहां के कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती हैं जिस दिन तोहार होता है उस दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं ऐसी छुट्टियों को हॉलीडे कहा जाता है और हफ्ते में एक Sunday मिलता है,
शादी विवाह अवकाश-
यदि यदि आप कर्मचारी हैं किसी कंपनी या किसी विद्यालय या किसी संस्था में जॉब करते हैं जाहिर सी बात है शादी तो सभी की होती है और शादी लगातार जॉब करने के साथ-साथ नहीं की जा सकती उसके लिए भी हमको अवकाश लेने की जरूरत होती है ऐसी स्थिति में जो हमारे आकस्मिक अवकाश होते हैं उनको भी हम ले सकते हैं तथा जो हमारे अलीम होती हैं यह उनको भी ले सकते हैं इसके अलावा संस्था के प्रधान द्वारा विवेक अनुसार अवकाश ले सकते हैं यह आपका 15 या 20 दिन, 1 महीने का हो सकता है,
Maternity Leave | मातृत्व अवकाश-
यदि आप मां बनने वाली हैं तो आपको जरूर अवकाश लेने की जरूरत होगी क्योंकि बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है यह आपका सर आपको बच्चे की परवरिश के लिए अधिकतम 6 महीने का मिल जाता है, 6 महीने का अवकाश बच्चे की देखभाल के लिए होता है यह दो बच्चों के लिए होता है एक बच्चे के लिए आपको 6 महीने का अवकाश मिलेगा उसकी देखभाल के लिए इसी प्रकार जब आपका दूसरा बच्चा होगा तो उसके लिए भी आपको 6 महीने का अवकाश मिलेगा उसकी देखभाल के लिए,
Earned Leave,| अर्जित अवकाश
यह अवकाश आपकी सेवा पर निर्भर करता है जितनी पुरानी आपकी सेवा होगी उतनी ही आपके अर्जित अवकाश बढ़ते चले जाएंगे यदि आप की सेवा 1 साल हो जाती है तो आपको किसी संस्था द्वारा 2 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है कहीं-कहीं यह आप क्या एक साल होने पर 1 दिन का दिया जाता है तो यह अर्जित अवकाश कहे जाते हैं,
1 महीने में कितनी आकस्मिक छुट्टी ली जा सकती हैं?| how much casual leave in one months
1 महीने में अधिकतम आप 10 दिन की लगातार छुट्टी ले सकते हैं इसमें रविवार को छुट्टी में गिना नहीं जाएगा ना ही इसमें आपको मेडिकल लगाने की जरूरत है यह आकस्मिक छुट्टी कह लाएगी यदि आप प्रार्थना पत्र में आकस्मिक छुट्टी लिखेंगे जिन्हें अंग्रेजी में कैजुअल लीव कहा जाता है, read also Up government Holiday list 2023, UP HOLIDAY LIST 2023| up madhyamik shiksha parishad holiday list 2023| Here is the holiday table of Uttar Pradesh Secondary Schools 2023. Download up Holiday list 2023, up msp holiday ist 2023
1 साल में कितने अर्जित अवकाश मिलते हैं ?
अर्जित अवकाश का नियम अलग-अलग होता है अलग-अलग विभाग में अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग विद्यालयों में यदि मैं माध्यमिक विद्यालय की बात करूं तो इसमें अर्जित अवकाश 1 साल में सवा अवकाश मिलता है अर्थात 1 साल में 1.25 का अवकाश मिल जाता है,
चिकित्सा अवकाश के नियम | medical leave rules
यदि आपको बीमारी के कारण कोई अवकाश लेना पड़ जाता है और हम सबको ही मेडिकल लीव लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि सर्विस एक या 2 दिन की नहीं होती जिस जिससे कि हम को अवकाश लेने की जरूरत ना पड़े तो मेडिकल लीव का नियम यह होता है यदि आप 15 दिन की मेडिकल लीव लेते हैं यदि उसमें संडे भी आ जाता है तो संडे भी आपका मेडिकल लीव में ही अकाउंट किया जाएगा अर्थात 15 दिन में संडे गिना जाएगा और यदि आप 1 महीने का मेडिकल लीव लेते हैं तो आपको 1 महीने में जितने रविवार होंगे उनको भी मेडिकल लीव में अकाउंट किया जाएगा यह नहीं है कि आपको संडे की छुट्टी अलग निकाल दी जाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं है छुट्टी को भी मेडिकल लीव में अकाउंट किया जाता है,
Casual Leave कैसे लिखते हैं| how to write application for CL holiday
चलिए दोस्तों हम आपको कैजुअल लीव लेने के लिए एक एप्लीकेशन उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं
सेवा में श्रीमान,
प्रधानाचार्य जी जनता इंटर कॉलेज प्रयागराज
विषय– आकस्मिक अवकाश के संबंध में
सविनय , महोदय ! निवेदन के साथ अवगत कराना है की, अति आवश्यक कार्य होने के कारण आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं,
अतः मुझे दिनांक ……… का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें,
आप की महती कृपा होगी,
प्रार्थी
Chandra Shekhar( सहायक अध्यापक)
जनता इंटर कॉलेज प्रयागराज
इस एप्लीकेशन में आप अपनी जिस कारण से अवकाश ले रहे हैं वह कारण का जिक्र भी कर सकते हैं अन्यथा कोई बात नहीं है आप जिस तरह से मैंने यह मॉडल बनाया है उस तरह से भी अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं
Written by chandra shekhar (Assistant teacher mathematics)